गोस्वामी समाज दिल्ली की स्थापना 31-10-1977 को हुई जिसका पंजीकृत कार्यालय A-243 गली नम्बर -10 ब्रजपुरी दिल्ली 110094 हैं ।गोस्वामी समाज दिल्ली की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई —
1.गोस्वामी परिवारों का सामाजिक उत्थान करना ।
2.गोस्वामी लोगों के सांस्कृतिक ज्ञान में वृद्धि करना ।
3.गोस्वामी परिवारों का शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान करना ।
4.समस्त गोस्वामी परिवारों की जानकारी प्राप्त करके उनको संगठित करना ।
5.समाज का नैतिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान करना ।
6.समय- समय पर सामाजिक समारोह, बैठकों आदि का संयोजन करना ।
7.समान उद्देश्य वाली संस्थाओं से सहयोग तथा सम्पर्क करना।

नियम एवं अधिनियम

सदस्यता : दिल्ली प्रदेश के दस नाम गोस्वामी परिवार का वयस्क व्यक्ति सदस्यता फॉर्म भरकर एवं सदस्यता शुल्क जमा करके समाज का सदस्य बन सकता हैं।सदस्यता शुल्क प्रत्येक वर्ष 31मार्च तक रजि0 कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य हैं ।
सदस्यता शुल्क : वार्षिक –100रुपये ।
आजीवन –5100 रुपये ।

केंद्रीय कार्येकारणी समिति

केंद्रीय कार्येकारणी में कुल 15 संख्या रहती हैं जो निम्नलिखित हैं …
अध्यक्ष -1
उपाध्यक्ष-2
महासचिव-1
सचिव -1
प्रचार एवं संगठन सचिव -1
कोषाध्यक्ष -1
सदस्य-8
चुनाव -उपरोक्त कार्येकारणी का चुनाव प्रत्येक तीन वर्ष बाद गुप्त मतदान के माध्यम से मई माह में किया जाता हैं।
क्षेत्रीय समिति: पूरी दिल्ली को दस भागों में बांटा गया है प्रत्येक भाग की देख -रेख के लिए क्षेत्रीय समिति बनाई जाती हैं जिसमे अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, प्रचार एवं संगठन सचिव तथा आठ सदस्यों को मिलाकर 15 संख्या रहती हैं।

स्वंय निरीक्षण समिति
समाज के आय व्यय के निरीक्षण के लिए एक तीन सदस्यों की समिति होती हैं जिसके सदस्यों का वाणिज्य स्नातक एवं खाता-बही का जानकर होना आवश्यक हैं।
सदस्यता से वंचित होना : किसी व्यक्ति के पागल हो जाने पर या सामाजिक दोषी होने पर या सदस्यता शुल्क न देने पर या त्याग पत्र लिखकर देने पर या मृत्यु होने पर या समाज की संपत्ति को हानि पहुंचाने पर अथवा अनुचित रूप से अपने अधिकार में रखने पर उसको समाज की सदस्यता से वंचित कर दिया जाता हैं।

केंद्र प्रशासित दिल्ली प्रदेश का न्याय क्षेत्र ही गोस्वामी समाज दिल्ली का न्याय क्षेत्र होगा । गोस्वामी समाज के नाम पर कोई अनाधिकृत व्यक्ति अथवा व्यक्तियो का समूह किसी प्रकार का लेन देन करेगा तो उसके लिए गोस्वामी समाज दिल्ली अथवा उसका कोई पदाधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
विशेष : सोसायटी पंजीकरण एक्ट 1860 (पंजाब संशोधन एक्ट 1957 ) जो कि दिल्ली राज्य में भी लागू किया गया है का एक्ट 21 इस सोसायटी पर भी लागू माना जायेगा।